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लठ, पत्‍थर व कुल्‍हाड़ी की मुदर से सिर पर वार कर मारपीट करने वाले आरोपीगण को हुए 1-1 वर्ष की सश्रम कारावा स
06, Sep 2023

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न्‍यायालय मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट गौतमसिंह मरकाम, झाबुआ जिला झाबुआ द्वारा आरोपी कैलाश पिता भुरजी अजनारिया आयु 35 साल, कालु पिता भुरजी अजनारिया आयु 35 साल , रालु उर्फ राहुल पिता भुरजी अजनारिया आयु 35 साल , राकेश पिता भुरजी अजनारिया आयु 35 साल निवासीगण कयडावद जिला झाबुआ को दोषी पाते हुये धारा 325(2 बार) भादवि में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1500-1500/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किये गये।

शासन की ओर से प्रकरण का संचालन श्री राजेन्‍द्रपालसिंह अलावा, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा किया गया। 

                   जिला मीडिया प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ झाबुआ द्वारा बताया गया कि फरियादी खीमचन्द्र ग्राम कयडावद बड़ी का निवासी हैं तथा खेती किसानी का काम करता है। उनके एवं आरोपी कैलाश, कालु, रालु, राकेश के बीच जमीन का बंटवारा होकर अपने अपने हिस्से की जमीन जोतते चले आ रहे थे। कि दिनांक 27.06.2018 को दिन के लगभग 11.30 बजे फरियादी खीमचन्द्र, उसकी मां पांगलीबाई और छोटा भाई राजु घर के बाहर बैठे थे तभी आरोपी कैलाश कालु, रालु, राकेश अपने घर से मां बहन की अश्लील गालिया देते हुये हाथ में लट्ठ पत्थर लेकर आये व बोले कि उन्हें जमीन नहीं मिलेगी जमीन को कैसे बो दी, कहकर राकेश ने लट्ठ से खीमचन्द्र को बाये हाथ कोहनी, पीठ व दाहिने पैर की जांघ पर मारपीट किया तथा उसकी मां पांगली के साथ कालु ने कुल्हाड़ी की मुंदर से सिर पर सामने कपाल पर मारपीट किया, जिससे खून निकल आया तथा उसके भाई राजु को कैलाश व रालु ने लट्ठ से मारपीट किया जिससे राजु को बाये हाथ की भुजा पर व बाये पैर की जांघर पर चोंट आई। वे चिल्लाये तो आरोपीगण जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। घटना परिवार वालो ने देखी। फरियादी खीमचन्द्र ने घटना की रिपोर्ट थाना झाबुआ में लेखबद्ध कराई गई जिस पर से अपराध धारा 294, 323, 325, 506, 34 भा.द.स. में आरोपीगण के विरुद्ध संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया था ।

                 विचारण के दौरान मा. न्‍यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से प्रकरण में आई साक्ष्‍य पर विश्‍वास करते हुए तथा अभियोजन द्वारा मौखिक तर्को से सहमत होकर मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट श्री गौतमसिंह मरकाम, झाबुआ जिला झाबुआ आरोपी कैलाश, कालु, रालु, राकेश निवासीगण कयडावद जिला झाबुआ को दोषी पाते हुये धारा 325( 2 बार) भादवि में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1500-1500/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किये गये।


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