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जनपद साधारण सभा की बैठक 18 जून को | सभी छात्रावासों में शतप्रतिशत सीटो पर विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित करें-श्री मालवीय अ.ज.जा.आयोग के सदस्य् ने नीमच में की विभागीय समीक्षा | एसडीएम नीमच श्री जैन ने तीन निजी अस्पतालों का किया निरीक्षण गुप्ता हॉस्पिटल, चौधरी नर्सिंग होम एवं केयर वेल हॉस्पिटल में व्यवस्थाओं का लिया जायजा मरीजों को बेहतर उपचार एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने के दिए निर्देश | म.प्र.राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य श्री रामलाल मालवीय नीमच आएंगे 12 जून को योजनाओं की समीक्षा बैठक एवं जनप्रतिनिधियों से भेंट करेंगे | जिला जल एवं स्‍वच्‍छता मिशन की बैठक 15 को | अवैध खनिज उत्‍खनन एवं परिवहन पर चार वाहन मालिकों पर कुल 3 लाख 52 हजार से अधिक का जुर्माना अधिरोपित | नीमच जिला कृषि एवं उद्यानिकी में रच रहा नए कीर्तिमान पीएमएफएमई-ओडीओपी में 100% ऋण स्वीकृति, प्रदेश में द्वितीय स्थान र नीमच संरक्षित खेती के क्लस्टर विकास में नीमच जिला पूरे प्रदेश में प्रथम पीएमकेएसवाई में 612.5 हेक्टेयर में सूक्ष्म सिंचाई, 624 | उर्वरक की सोसायटी में उपलब्धीता एवं वितरण सुनिश्चित करें- श्री चंद्रा प्रगतिरत निर्माण कार्यो पर सड़क सुरक्षा संबंधी बोर्ड लगाए-सुरक्षा प्रबंध अनिवार्यत:करें- कलेक्ट र समय सीमा पत्रों के निराकरण की समीक्षा बैठक में कलेक्टार ने दिए निर्देश | जनसुनवाई में मिली दिव्यांग पूनमचंद को रेडक्रास से 10 हजार की आर्थिक सहायता, पूजा व भाईयों को फॉस्टर केयर योजना का लाभ कलेक्टर ने की जनसुनवाई, 140 आवेदकों की सुनी समस्याएं | जीर्ण-शीर्ण भवनों के खिलाफ न.पा. की कार्यवाही- नगरपालिका ने तीन जीर्ण शीर्ण भवनों को किया जमींदोज | खुमान सिंह शिवाजी सागर की ऊंचाई बढ़ाने हेतु 164 करोड रुपए स्वीकृत | पुलिसवाले की दबंगई के खिलाफ गले में 'जूतों की माला' डाल जनसुनवाई पहुंचा किसान | महागढ़ सोसायटी फर्जीवाड़ा: फर्जी हस्ताक्षर से 2 लाख रुपए और खाद-बीज निकालने का आरोप | कंजार्डा पुलिस की बड़ी सफलता: 6 दिन में 8 लाख का चोरी गया ट्रैक्टर बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार | उद्यानिकी का रकबा बढ़ाने के लिये किसानों को प्रोत्साहित करें : कृषि उत्पादन आयुक्त श्री बर्णवाल | भारत बन रहा ग्लोबल फार्मा हब, इसमें म.प्र. की बड़ी भूमिका : मुख्यमंत्री डॉ. यादव | हितग्राही को बैंक से सब्सिडी और ऋण दिलाने में भी करें सहयोग : मुख्यमंत्री डॉ. यादव | अंत्योदय से राष्ट्रोदय की भावना से हो रहा है गरीब कल्याण : मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नागरिकों के जीवन को सार्थक बनाने का किया कार्य | मुख्‍य सचिव श्री जैन ने वी.सी.के माध्‍यम से की जनकल्‍याणकारी योजनाओं के क्रियान्‍वयन के अभियान की तैयारियों की समीक्षा | जिला स्‍वास्‍थ्‍य समिति की बैठक अब 29 मई को |

आगामी त्‍यौहारों को दृष्टगित रख जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी
23, Sep 2023

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नीमच 23 सितम्‍बर 2023, कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी श्री दिनेश जैन व्‍दारा नीमच जिले में

आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रावधानों के तहत

प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी किया गया है। इस प्रतिबंधात्‍मक आदेश के अंतर्गत आगामी पर्व यथा

नवरात्रि, दुर्गाष्टमी, रामनवमी, विजयादशमी, दीपावली, गुरूनानक जयंती इत्यादि त्यौहार के मद्देनजर

जुलूस, चल समारोह के दौरान धार्मिक स्थलों पर अशोभनीय नारेबाजी करने पर प्रतिबंध रहेगा।

फेसबुक, व्हाटसअप, टवीटर आदि सोशल मीडिया साईट्स पर की गई आपत्तिजनक पोस्ट, सामग्री

डालने पर प्रतिबंध रहेगा। विभिन्न मोबाइल कंपनियों, विक्रेताओं द्वारा बिना आवश्यक दस्तावेजों के

सिम वितरित करने पर प्रतिबंध रहेगा। कोई भी मकान मालिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिक,

प्रबंधक अपने मकान अथवा संस्थान को उस समय तक किराए पर नहीं देंगे, जबतक कि किरायेदार का

पूर्ण विवरण संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को प्रस्तुत नहीं कर देते।

जिला दण्‍डाधिकारी व्‍दारा जारी प्रतिबंधात्‍मक आदेश के अनुसार नीमच जिले के समस्त

होटलों, लॉज धर्मशाला के मालिक, प्रबंधक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिक, प्रबंधक उनके द्वारा

नियोजित कर्मचारीगण, नौकर, चौकीदार, सुरक्षागार्ड आदि के निवास स्थान, चालचलन आदि का विवरण

अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान व अन्य संस्थान

के मालिक किसी भी व्यक्ति को अपने प्रतिष्ठान में काम पर रखने के पूर्व उसका सम्पूर्ण विवरण व

आवश्यक जानकारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को देंगे।

जिले के शासकीय अथवा निजी ठेके पर चल रहे निर्माण कार्य चाहे वे किसी भी स्वरूप के हो ठेकेदार

द्वारा नियोजित स्थायी अथवा अस्थायी कर्मचारियों को अस्थाई रूप से दैनिक मजदूरी पर बाहर से लाकर

काम पर लगाये गये श्रमिकों, मजदूरों की सम्पूर्ण जानकारी उनके स्थाई पते सहित 07 दिवस में संबंधित

थाना प्रभारी को प्रस्तुत करेंगे। आगामी त्यौहारो एवं विभिन्न आयोजनों के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों

पर नियंत्रण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के नियमों का पालन किया जाना आवश्यक होगा।

आगामी त्यौहारों एवं धार्मिक आयोजनों के दौरान कोई भी व्यक्ति आग्नेय शस्त्रों (फायर आर्म्‍स),

घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे बन्दूक, पिस्तोल, रिवाल्वर, बल्‍लम, खंजर, शमसीर या अन्य किसी भी प्रकार के

हथियार, जिससे जन साधारण को चोट पहुंच सकती है या जिसके प्रयोग से लोकहित को खतरा हो,

सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकेगा, चाहे वह व्यक्ति लायसेंसधारी ही क्यों न हो।

आगामी त्यौहारों के दौरान धार्मिक आयोजनों, जुलुस, रैली आदि को अनुमति संबंधित अनुविभागीय

दण्डाधिकारी से लेना अनिवार्य होगा। उक्‍त आदेश दिनांक 29 सितम्‍बर से 27 नवम्‍बर 2023 तक

प्रभावशाली रहेगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि में इस आदेश का उल्लंघन धारा-188 भारतीय दण्‍ड

विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


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